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चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election):
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया।साथ ही अनिल मसीह पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें धांधली करने का दोषी माना। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले चुनाव के परिणामों को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया है। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा 8 आम आदमी पार्टी के वोटों को न मानने के बाद ये सारा विवाद पैदा हो गया था।
आरओ अनिल मसीह पर चलेगा मुकदमा , दिया गया आदेश:
इस संबंध में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अपने आदेश में ये कहा है कि याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। उन 8 वोटों को चिह्नित करके पूरी तरह से अवैध माना गया था।
याचिकाकर्ता के 8 वोटों की गिनती करने पर उसके पास 20 वोट हो जाएंगे। हम निर्देश देते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम को रद्द किया जाए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि आप उम्मीदवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी के चंडीगढ़ मेयर चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पायी थी वो कमिया पाए जाने के बाद अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनिल मसीह को अदालत के सामने झूठ बोलने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
उन्होंने सबसे पहले मेयर चुनाव के पाठ्यक्रम को गैरकानूनी रूप से बदल दिया। दूसरा, 19 फरवरी को इस न्यायालय के समक्ष एक गंभीर बयान देते हुए, पीठासीन अधिकारी ने झूठ व्यक्त किया, जिसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अमान्य 8 मतपत्र, जिनके साथ गिनती के दौरान छेड़छाड़ की गई थी, उनमें आप मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में वोट पड़े थे
बीजेपी जीतती नहीं है, चोरी करती है’:
CM Kejriwal ने कहा कि बीजेपी हर तरीके से विपक्ष को तोड़ने की कोशिश करती है। वह ईवीएम में गड़बड़ी की कोशिश करती है। अगर उसके बावजूद बीजेपी हार जाती है तो जीतने वाली पार्टियों के खिलाफ सीबीआई, ईडी हमेशा छोड़ देते हैं। वह तब अगर न माने तो उसके घर पर नोटों की गड्डियां फेंक आते है जा कर।
ये सब करके वे सिर्फ अपनी सरकार बनाने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन इस फैसले ने पूरी तरह से ये बता दिया है कि बीजेपी जीतती नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चोरी करती है।
सीएम केजरीवाल ने कोर्ट के आदेश का खुले दिल से किया स्वागत:
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुले दिल से स्वागत किया है। दिल्ली के अपने हेडक्वार्टर पर प्रेसवार्ता करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये असली जीत देश और जनता की है । इस फैसले ने दिखा दिया है कि बीजेपी को अब हराया जा सकता है।
अनिल मसीह के खिलाफ कोर्ट ने क्या कार्रवाई करने का फैसला किया है?
- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि मसीह ने जानबूझकर AAP के पक्ष में पड़े आठ मतपत्रों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी।
- मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश में कहा, ‘यह स्पष्ट है कि अनिल मसीह ने पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका और क्षमता में जो किया वह गंभीर कदाचार के दोषी हैं।’
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अदालत के समक्ष गलत बयान देने के लिए मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई भी शुरू की है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गलत बयान देने के लिए पीओ के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक उपयुक्त मामला बनाया गया है। रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया गया है कि वह अनिल मसीह को नोटिस जारी कर बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए।
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