Saturday, November 23, 2024

1 अप्रैल 2024 से सरकार ने नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट सेटिंग के रूप में किया लागू !

DIGITAL NEWS GURU NATIONAL DESK:

1 अप्रैल 2024 से सरकार ने नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट सेटिंग के रूप में किया लागू !

 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट सेटिंग के रूप में शुरुआत हो गई है, जब कई व्यावहारिक नियम आम तौर पर लागू होते हैं (जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)। भले ही हेल्थकेयर हेल्थकेयर की घोषणा केंद्रीय बजट या वित्तीय वर्ष के मध्य में बताई गई है, लेकिन वे अधिकतार नया वित्तीय वर्ष शुरू होने पर लागू होते हैं। इस साल सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अंतरिम बजट में किसी भी तरह के बदलाव की घोषणा नहीं की है। इसलिए, पिछले वित्तीय वर्ष के सभी गंभीर नियम बने रहें।

1. पुराने और नए कर ढांचे के बीच चयन करें:

वेतन पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के लिए, कर्मचारी को इनमें से किसी एक को शामिल करना होगा। पुरानी और नई कर व्यवस्थाएँ। याद रखें, नई कर व्यवस्था उद्धरण कर व्यवस्था विकल्प है। यदि आप अपने परामर्श को सूचित नहीं करते हैं कि आप पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चाहते हैं, तो आपका परामर्श नई कर व्यवस्था के आधार पर वेतन आय से कर देगा। जैसे ही सॉसेज आपको ऐसा करने के लिए कहे, इसे तुरंत करें।

2. पुरानी और नई कर संरचना में मूल छूट सीमा का अंतर :

यदि किसी व्यक्ति की आय में किसी वित्तीय वर्ष में मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो उस व्यक्ति की आय को कर से छूट दी जाती है। वर्तमान में, नई कर व्यवस्था के तहत, 3 लाख रुपये तक की आय कर से मुक्त है। यह छूट सीमा आयु सीमा के बिना नई कर व्यवस्था वाले लोगों के लिए सभी के लिए लागू है।

पुरानी कर व्यवस्था के मामले में, किसी भी व्यक्ति के लिए मूल छूट सीमा उसकी आयु पर निर्भर करती है। 60 साल से कम उम्र के डायलॉग्स के लिए, एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये कर से मुक्त हैं। 60 से 80 वर्ष की आयु के वृद्ध नागरिकों के लिए, एक वित्तीय वर्ष में 3 लाख रुपये कर की छूट है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अतिवृद्ध नागरिकों को 5 लाख रुपये तक की आय कर से मुक्त है।

3. पुरानी और नई कर व्यवस्था के अंतर्गत शून्य कर देयता:

अर्थशास्त्री कानून मित्रता के अंतर्गत निवासी लोगों को कर छूट प्रदान करते हैं। यदि शुद्ध कर योग्य आय सीमा से अधिक नहीं है तो धारा 87ए के अंतर्गत उपलब्ध कर छूट शून्य कर निश्चित सीमा है। नई कर व्यवस्था पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में अधिक कर छूट प्रदान करती है।

नई कर व्यवस्था 25,000 रुपये तक की छूट प्रदान करती है, जिससे प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। पुरानी कर व्यवस्था 12,500 रुपये तक की छूट प्रदान करती है, जिससे 5 लाख रुपये तक की शुद्ध कर योग्य आय पर शून्य कर देय होता है।

4. कटौतियाँ और कर छूट उपलब्ध हैं:

दोनों कर व्यवस्था कुछ कटौतियाँ और छूट प्रदान करती हैं। हालाँकि, पुरानी कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था की तुलना में अधिक कर छूट और कटौती प्रदान करती है। उपलब्ध कटौतियों के कुछ उदाहरण धारा 80सी के तहत निवेश और व्यय के लिए 1.5 लाख रुपये तक हैं; स्वास्थ्य बीमा बीमा के लिए दिए गए प्रीमियम धारा 80डी; राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में 50,000 रुपये तक के अतिरिक्त निवेश के लिए धारा 80 सीसीडी (1बी)।

मुख्य रूप से 2 लाख रुपये तक का गृह ऋण चुकाया गया ब्याज पर कटौती, शिक्षा ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज पर कटौती के साथ-साथ दिए गए दान पर कटौती का दावा भी कर सकते हैं। कटौतियों के अलावा, कोई भी व्यक्ति मकान के किराये के साथ-साथ अवकाश यात्रा बोचा (एलटीए) पर छूट का दावा कर सकता है।

नई कर व्यवस्था लोगों को केवल दो कटौतियाँ प्रदान करती है। ये हैं – वेतन और पेंशन आय से 50,000 रुपये की मानक कटौती और एनपीएस के लिए योगदान के लिए धारा 80 सीसीडी (2) कटौती। नई कर व्यवस्था में परिवार पेंशनभोगी भी 15,000 रुपये के मानक राष्ट्रों के पात्र हैं। ये कटौतियाँ पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत भी उपलब्ध हैं।

5. यदि आप इस वर्ष पुरानी कर व्यवस्था के लाभ का दावा करने के लिए समय पर आईटीआर की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आईटीआर 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त हो रही है। होने से पहले नियुक्ति हो जाये। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई कर व्यवस्था के लिए किसी भी व्यक्ति को पुराने कर व्यवस्था के संस्करण की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब आईटीआर समय पर पेश किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच आईटीआर में देरी करता है, तो कर आधारी की गणना नई कर व्यवस्था के आधार पर ही की जाएगी।

6. नई कर व्यवस्था में कम अधिकार:

नई कर व्यवस्था वाले उच्च आय वाले व्यक्ति को कम अधिकार दर का भुगतान करना होगा। नई कर व्यवस्था के तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 37% से लेकर 25% तक की छूट दी गई है। हालाँकि, यदि व्यक्तिगत पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुना जाता है, तो 37% का अधिभार लागू होगा।YOU MAY ALSO READ :- जानिए मां वैष्णो देवी के दरबार का महत्व और पौराणिक कथा , क्यों किया था माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध !

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